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Nanda Gaura Yojana: ऑनलाइन आवेदन पत्र, तिथि और अन्य विवरण

नंदा गौरा योजना उत्तराखंड महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा बालिकाओं के लिए चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की एक एकीकृत योजना है। Nanda Gaura Yojana राज्य में बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करने, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने, बाल विवाह को रोकने, आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने, उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने आदि मुख्य उद्देश्यों के लिए संचालित की जा रही है। उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित नंदा गौरा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र, प्रक्रिया, पात्रता, धनराशि, आवश्यक दस्तावेज, तिथि, दिशानिर्देश और अन्य नवीनतम विवरण नीचे दिए गए हैं।

नंदा गौरा योजना उत्तराखंड

बालिकाओं के प्रति समाज की धारणा बदलने, लैंगिक असमानता को कम करने, महिला साक्षरता बढ़ाने, बाल विवाह को समाप्त करने तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग तथा समाज कल्याण विभाग में बालिकाओं के लिए चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को एकीकृत कर “नंदा गौरा योजना” शुरू की गई है।

वर्तमान में इस योजना का लाभ बालिका के जन्म पर (प्रथम चरण) तथा बालिका द्वारा इंटरमीडिएट (12वीं) उत्तीर्ण करने पर (द्वितीय चरण) प्रदान किया जा रहा है, जिसमें जन्म के समय 11,000 रुपये तथा कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर 51,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं।

विभाग का नाम – महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखण्ड (WECDUK)
योजना का नाम – नंदा गौरा योजना
योजना का उद्देश्य – कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना, बाल विवाह रोकना, समाज में लैगिंग असमानता को दूर करना, सामाजिक असमानता को दूर करना, कन्या शिशु को परिवार में सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना तथा उन्हें उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना।
योजना की शुरुआत (संचालन) – 01 जुलाई, 2017

लाभार्थी वर्ग एवं देय लाभ – वर्तमान में नंदा गौरा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जा रहे हैं:-

बालिका के जन्म पर – 11,000/- रुपये।
बालिका के 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर स्नातक/ डिप्लोमा में प्रवेश लेने तथा अविवाहित होने पर – 51,000/- रुपये।

इस योजना का लाभ एक परिवार की अधिकतम 02 जीवित बालिकाओं को ही दिया जायेगा, किन्तु 12वीं कक्षा उत्तीर्ण बालिकाओं हेतु नंदा गौरा योजना का लाभ उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित बालिका निकेतन, नारी निकेतन, अनाथ आश्रम, उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा सहायतित अन्य गृहों में निवासरत बालिकाओं को भी प्रदान किया जायेगा, इसके लिए एक परिवार की अधिकतम 02 जीवित बालिकाओं को ही लाभान्वित किये जाने के प्रावधान में छूट रहेगी।

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नंदा गौरा योजना के लिए पात्रता

कन्या शिशु के जन्म पर मिलने वाले लाभ हेतु आवश्यक अर्हतायें:-

1) कन्या शिशु के माता-पिता उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी होने चाहिये।

2) कन्या शिशु के परिवार की मासिक आय रू० 6000.00 तक होनी आवश्यक है, इसके लिये मानक सीमा के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आय सम्बन्धी प्रमाण पत्र केवल तहसीलदार द्वारा जारी ही मान्य होगा अन्य कोई प्रमाण पत्र मान्य नही होगा। आय प्रमाण पत्र की वैधता 01 वर्ष तक मान्य होगी।

3) कन्या शिशु का जन्म सरकारी अस्पताल / निजी अस्पताल / ए०एन०एम० सेन्टर तथा ग्रामीण क्षेत्र जहां अस्पताल की सुविधा उपलब्ध नही है, पर प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी द्वारा ही होना चाहिए। सरकारी अस्पताल / निजी अस्पताल अन्य प्रदेशों के भी मान्य होंगें। बालिका के जन्म के प्रमाण पत्र के साथ संस्थागत प्रसव के प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। शहरी क्षेत्रों / ग्रामीण क्षेत्रों में जिनका प्रसव उपरोक्त संस्थाओं में नही हुआ है, के संबंध में संबंधित नगर निकाय / VPDO/ ADO पंचायत द्वारा प्रदत्त जन्म प्रमाण पत्र मान्य होगा।

4) माता एवं पिता का पैन कार्ड (PAN Card) एवं आधार कार्ड (Aadhar Card) की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। यदि आवेदन के समय PAN Card उपलब्ध नहीं है तो पैन कार्ड जारी करने के लिए किए गए आवेदन के संबंध में जारी रसीद/ पावती प्रस्तुत की जा सकती है, जो मान्य होगी।

5) कन्या शिशु के जन्म से पूर्व गर्भावस्था के दौरान उसकी माता का आंगनवाडी केन्द्र में पंजीकरण होना चाहिये, इस हेतु सम्बन्धित क्षेत्र की आंगनवाडी कार्यकत्री / मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

6) कन्या शिशु के जन्म का प्रमाण पत्र।

7) सम्बन्धित क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती / मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा जारी दो बालिकाओं के प्राविधान के अधीन लाभान्वित होने की अर्हता पूर्ण करने का प्रमाण पत्र।

कक्षा 12 उत्तीर्ण कर स्नातक / डिप्लोमा में प्रवेश करने तथा अविवाहित रहने पर मिलने वाले लाभ हेतु आवश्यक अर्हताएं (उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित बालिका निकेतन, नारी निकेतन, अनाथ आश्रम, उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा सहायतित अन्य गृहों में पलने वाली बालिकाओं को छोड़कर):-

1) बालिका के माता-पिता उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी होने चाहिये।

2) बालिका के परिवार की मासिक आय रू० 6000.00 तक होनी आवश्यक है, इसके लिये मानक सीमा के अन्तर्गत सक्षम प्रधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आय सम्बन्धी प्रमाण पत्र केवल तहसीलदार द्वारा जारी ही मान्य होगा अन्य कोई प्रमाण पत्र मान्य नही होगा। आय प्रमाण पत्र की वैधता 01 वर्ष तक मान्य है।

3) बालिका का नाम राशन कार्ड में अंकित होना आवश्यक होगा। उक्त के साथ परिवार रजिस्ट्रर की कॉपी, माता / पिता का पैन कार्ड, बैंक डिटेल तथा अभ्यर्थी द्वारा यह घोषणा की जाएगी कि यदि मेरे द्वारा कोई गलत सूचना आवेदन पत्र में अंकित की जाती है, तो मेरे विरूद्ध विभाग द्वारा विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।

4) बालिका का पैन कार्ड (PAN Card) एवं आधार कार्ड (Aadhar Card) की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि आवेदन के समय PAN Card उपलब्ध नहीं है तो पैन कार्ड जारी करने के लिए किए गए आवेदन के संबंध में जारी रसीद/ पावती प्रस्तुत की जा सकती है, जो मान्य होगी।

5) बालिका को उत्तराखण्ड / अन्य राज्यों के केन्द्रीय / राजकीय विद्यालयों एवं निजी विद्यालयों (निजी विद्यालयों में R.T.E के अंतर्गत पंजीकृत) में राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सी०बी०एस०ई०, आई०सी०एस०ई०सी० बोर्ड, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय संस्थान, नई दिल्ली (NIOS) में कक्षा 12वी उत्तीर्ण होने के साथ ही राजकीय मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से स्नातक अथवा राजकीय मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में कम से कम 01 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लेना आवश्यक है। इसके लिये सम्बन्धित संस्थान में प्रवेश होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित बालिका निकेतन, नारी निकेतन, अनाथ आश्रम, उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा सहायतित अन्य गृहों में निवासरत कक्षा 12वीं उत्तीर्ण कर स्नातक / डिप्लोमा में प्रवेश लेने तथा अविवाहित रहने पर बालिकाओं को मिलने वाले लाभ हेतु आवश्यक अर्हताएं:-

1) बालिका को उत्तराखण्ड / अन्य राज्यों के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सी०बी०एस०ई०, आई०सी०एस०ई०सी० बोर्ड, राष्ट्रीयमुक्त विश्वविद्यालय संस्थान, नई दिल्ली (NIOS) से कक्षा 12वी उत्तीर्ण होने के साथ ही राजकीय मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से स्नातक अथवा राजकीय मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में कम से कम 01 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लेना आवश्यक है। इसके लिये सम्बन्धित संस्थान में प्रवेश होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2) बालिका निकेतन, नारी निकेतन, अनाथ आश्रम, उत्तराखण्ड राज्य द्वारा सहायतित अन्य गृहों में रहने वाली बालिकाओं को कक्षा 12 वीं उत्तीर्ण कर स्नातक / डिप्लोमा में प्रवेश करने तथा अविवाहित रहने का प्रमाण पत्र संबंधित संस्था की अध्यक्षिका अथवा संस्था संचालक द्वारा दिया जाना अनिवार्य होगा।

3) बालिका का आधार कार्ड (Aadhar Card) की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

लाभ प्रदान करने की प्रक्रिया

1. मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा स्वीकृत किये गये आवेदन पत्रों का विवरण निर्धारित प्रारूप पर निदेशालय को उपलब्ध करवाया जायेगा। निदेशालय द्वारा सम्बन्धित लाभार्थी के बैंक एकाउन्ट में डी०बी०टी० के माध्यम से धनराशि हस्तान्तरित की जायेगी। धनराशि हस्तान्तरण का विवरण समस्त जनपदों को भी उपलब्ध करवाया जायेगा।

2. बालिका के जन्म पर मिलने वाला लाभ राष्ट्रीयकृत / अनुसूचित बैंक में बालिका एवं माता के संयुक्त खाते अथवा माता के खाते (माता के जीवित न रहने की स्थिति में पिता के खाते अथवा माता पिता दोनों के जीवित न रहने की स्थिति में बालिका के संरक्षक के खाते) में ही देय होगा। यह खाता आधार नम्बर से लिंक होना अनिवार्य होगा। कक्षा 12 वीं उत्तीर्ण (अविवाहित) बालिका / लाभार्थी का स्वंय का खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य होगा। उक्त लाभार्थियों को अपने आवेदन के साथ बैंक पास बुक की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी अनिवार्य होगी।

3. जन्म के समय वाली लाभार्थियों को 11,000/- की धनराशि, बालिका के जन्म लेने के 06 माह के अन्दर आवेदन करने के उपरान्त बालिका एवं माता के संयुक्त खाते अथवा माता के खाते (माता के जीवित न रहने की स्थिति में पिता के खाते एवं माता पिता दोनो के जीवित न रहने की स्थिति में बालिका के संरक्षक के खाते) में ई-पेमेन्ट के द्वारा भेजी जायेगी।

4. कक्षा 12 वीं उत्तीर्ण वाली श्रेणी की लाभार्थियों को 51,000/- की धनराशि, बालिका / लाभार्थी के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (डी०बी०टी०) के माध्यम से हस्तान्तरित की जायेगी।

5. एक वर्ष में निर्धारित समयावधि में प्राप्त सभी आवेदनों को उसी वर्ष चयन समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा तथा यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि पात्र लाभार्थियों को उसी वर्ष राशि प्राप्त हो जाए। यदि किसी कारणवश जैसे बजट की कमी आदि के कारण लाभार्थी को उस वर्ष लाभ नहीं मिलता है तो संबंधित लाभार्थी को अगले वर्ष प्राथमिकता के आधार पर लाभान्वित किया जाएगा, हालांकि यह प्रयास किया जाएगा कि एक वर्ष के लाभार्थियों को अगले वर्ष के लिए आगे न बढ़ाया जाए।

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आवेदन के लिए अनिवार्य दस्तावेज

Nanda Gaura Yojana ऑनलाइन आवेदन के साथ निम्नलिखित अभिलेख (Required Documents) अपलोड करना अनिवार्य है (साइज अधिकतम 200 KB प्रत्येक)। अपलोड किए जाने वाले प्रमाणपत्र स्पष्ट रूप से पठनीय होने चाहिए। यदि प्रमाण पत्र अपठनीय होंगे तो आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा, जिसके लिए आवेदक पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। आप विभागीय वेबसाइट से सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों के प्रारूप डाउनलोड कर सकते हैं।

बालिका के जन्म पर:-

1. कन्या शिशु की नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो।
2. जन्म पंजीकरण का प्रमाण पत्र।
3. संस्थागत प्रसव का प्रमाण पत्र।
4. माता / पिता / अभिभावक के हस्ताक्षर।
5. स्थाई निवास प्रमाण पत्र।
6. परिवार रजिस्टर की नकल या सभासद/ पार्षद द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र।
7. राशन कार्ड की प्रति।
8. आय प्रमाण पत्र।
9. माता और पिता / अभिभावक का आधार कार्ड।
10. नगरीय / ग्रामीण स्थानीय निकाय द्वारा दिया गया गृह कर या किराया समझौते के कागजात (ना उपलब्ध होने की स्तिथि में गृह कर ना देने का ग्राम प्रधान/ पार्षद द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र) ।
11. माता और पिता / अभिभावक का पैन कार्ड।
12. आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र।
13. मातृशिशु प्रतिरक्षण / एम०सी०पी० (टीकाकरण) कार्ड।
14. परिवार के समस्त सदस्यों के बैंक पासबुक की प्रति एवं विगत 01 वर्ष के बैंक स्टेटमैन्ट की प्रति।
15. सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) में परिवार की स्थिति के आंकलन की प्रति (यदि उपलबध है) ।
16. शासनादेशानुसार योजना का लाभ केवल 02 बालिकाओं हेतु ही अनुमन्य है इसलिए आवेदित बालिका के परिवार की अन्य बालिकाओं को पूर्व में कन्या के जन्म पर योजना का लाभ दिये जाने / न दिये जाने विषयक शपथ-पत्र।
17. परिवार के विगत 03 बार के बिजली के बिलों की प्रति तथा विगत 01 बार के पानी के बिल की प्रति (कनेक्शन न होने की स्तिथि में शपथ पत्र में आवश्यक रूप से उल्लेख करें) ।
18. कोई अन्य दस्तावेज़ की प्रतिलिपि (यदि उपलबध है) ।

बालिका के इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होने पर:-

1. छात्रा की नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो।
2. हाईस्कूल का प्रमाण-पत्र।
3. कक्षा 12वीं उत्तीर्ण का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र। या राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय / अन्य शिक्षण संस्थान से कक्षा 12 उत्तीर्ण करने वाली आवेदिका द्वारा स्वप्रमाणित अंक पत्र की छायाप्रति।
4. छात्रा के हस्ताक्षर।
5. माता / पिता / अभिभावक के हस्ताक्षर।
6. छात्रा एवं माता और पिता / अभिभावक का आधार कार्ड।
7. छात्रा एवं माता और पिता / अभिभावक का पैन कार्ड।
8. छात्रा का स्थाई निवास प्रमाण पत्र।
9. नगरीय / ग्रामीण स्थानीय निकाय द्वारा दिया गया गृह कर या किराया समझौते के कागजात (ना उपलब्ध होने की स्थिति में गृह कर ना देने का ग्राम प्रधान / पार्षद द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र) ।
10. आय प्रमाण पत्र।
11. परिवार रजिस्टर की नकल या सभासद / पार्षद द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र तथा राशन कार्ड की प्रति (बालिका का नाम राशन कार्ड में अंकित होना अनिवार्य है) ।
12. सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना में परिवार की स्थिति के आंकलन की प्रति (यदि उपलबध है) ।
13. परिवार के विगत 03 बार के बिजली के बिलों की प्रति तथा विगत 01 बार के पानी के बिल की प्रति (कनेक्शन न होने की स्तिथि में शपथ पत्र में आवश्यक रूप से उल्लेख करें) ।
14. शासनादेशानुसार योजना का लाभ केवल 02 बालिकाओं हेतु ही अनुमन्य है इसलिए आवेदित बालिका के परिवार की अन्य बालिकाओं को पूर्व में 12वीं कक्षा पूरी करने पर योजना का लाभ दिये जाने / न दिये जाने विषयक शपथ-पत्र।
15. लाभार्थी बालिका के बैंक पासबुक की छाया प्रति।
16. परिवार के समस्त सदस्यों के बैंक पासबुक की प्रति एवं विगत 01 वर्ष के बैंक स्टेटमैन्ट की प्रति।
17. उच्च शिक्षा में दाखिले के पूर्ण अभिलेखों की प्रति।
18. प्रधानाचार्य द्वारा कक्षा 12 उत्तीर्ण का निर्गत प्रमाण पत्र (केवल संस्थागत छात्रा के लिए) या राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय / अन्य शिक्षण संस्थान से कक्षा 12 उत्तीर्ण करने वाली आवेदिका द्वारा स्वप्रमाणित अंक पत्र की छायाप्रति या निजी विद्यालयों की छात्राओं हेतु प्रमाण पत्र (RTE के अंतर्गत पंजीकृत) ।
19. आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र।

नारी निकेतन, अनाथ आश्रम में पलने वाली बालिका के इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने पर:-

1. छात्रा की नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो।
2. छात्रा के हस्ताक्षर।
3. हाईस्कूल का प्रमाण-पत्र।
4. कक्षा 12वीं उत्तीर्ण का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय / अन्य शिक्षण संस्थान से कक्षा 12 उत्तीर्ण करने वाली आवेदिका द्वारा स्वप्रमाणित अंक पत्र की छायाप्रति।
5. छात्रा का आधार कार्ड।
6. छात्रा का पैन कार्ड।
7. अविवाहित होने का प्रमाण पत्र (स्वयं द्वारा प्रदत्त) ।
8. लाभार्थी बालिका के बैंक पासबुक की छाया प्रति।
9. प्रधानाचार्य द्वारा कक्षा 12 उत्तीर्ण का निर्गत प्रमाण पत्र (केवल संस्थागत छात्रा के लिए) या राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय / अन्य शिक्षण संस्थान से कक्षा 12 उत्तीर्ण करने वाली आवेदिका द्वारा स्वप्रमाणित अंक पत्र की छायाप्रति।
10. उच्च शिक्षा में दाखिले के पूर्ण अभिलेखों की प्रति।
11. संस्था की अधीक्षिका द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।

यह भी देखेंउत्तराखंड महिला कल्याण विभाग में सहायकों की भर्ती, करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन पत्र, महत्वपूर्ण तिथियां और अधिसूचना

Nanda Gaura Yojana के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड द्वारा बालिका के जन्म (प्रथम चरण) एवं बालिका द्वारा कक्षा 12 उत्तीर्ण (द्वितीय चरण) वर्ष 2025-2026 हेतु विभागीय पोर्टल www.nandagaurauk.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं, जिसकी प्रक्रिया निम्न प्रकार है:-

बालिका के जन्म पर लाभ हेतु आवेदन (प्रथम चरण) – पात्र लाभार्थी के अभिभावक को www.nandagaurauk.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। जन्म लेने वाले लाभार्थी के आवेदन हेतु पोर्टल निरन्तर खुला रहता है, जिसमें नियमानुसार जन्म के 06 माह के अन्दर ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य है। 06 माह के बाद किया गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

बालिका द्वारा 12वीं उत्तीर्ण करने पर लाभ हेतु ऑनलाइन (द्वितीय चरण) – वर्ष 2025 में कक्षा 12 उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं के लिए नंदा गौरा योजना आवेदन पत्र 03 अगस्त से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वीकार किये जा रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि (विस्तारित) 20 दिसंबर है। जमा किए गए फॉर्म में सुधार 21 से 31 दिसंबर तक किया जा सकता है। नंदा गौरा योजना से सम्बन्धित आवेदन पत्र विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से ही मान्य हैं, ऑफलाइन या डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

Nanda Gaura Yojana Application Form भरने से पहले आपको विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। Online Registration के लिए मोबाइल नंबर, जिला, बालिका का नाम, आधार नंबर, ब्लॉक और पासवर्ड जैसी जानकारी तैयार रखें। इसके बाद आप नंदा गौरा योजना (प्रथम चरण / द्वितीय चरण) के लिए पोर्टल के माध्यम से Online Application Form जमा कर सकते हैं।

यह भी देखेंउत्तराखंड समूह ग भर्ती (नवीनतम रिक्तियां)

नंदा गौरा योजना से सम्बन्धित किसी भी अन्य जानकारी के लिये संबंधित जिला कार्यक्रम कार्यालय / बाल विकास परियोजना कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है। इसके अलावा, पोर्टल/ योजना से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप अपने जिले के नोडल अधिकारी से फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं, जिसका विवरण नीचे लिंक में दिया गया है।

अधिक जानकारी के लिए महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति (अधिसूचना) देखें।

यह भी देखेंतीलू रौतेली एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार योजना उत्तराखंड


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